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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत राज्य के किसानों को पशुपालन के लिए 50% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी है जो पशुपालन के जरिए अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं।
योजना का उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं
- योजना का उद्देश्य: किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना।
- सब्सिडी की दर: 50% से 90% तक की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- लाभार्थी: झारखंड राज्य के सभी पात्र किसान।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जाता है।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas योजना के लाभ
- किसान कम कीमत पर दुधारू पशु खरीद सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को विशेष 75% सब्सिडी।
- पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार द्वारा 28.69 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
- पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध।
- प्रयोगशालाओं में एक करोड़ टीकों का निर्माण।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana पात्रता
- आवेदनकर्ता झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए।
- पशुपालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है।
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- अपने हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
- आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- आवेदन की जांच के बाद, यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो फार्म को मंजूरी दी जाती है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से किसान न केवल अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
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